गजब मिडिया : भारत सरकार की तरफ से संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंर्तगत उद्योग व सेवाक्षेत्र की इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इसलिए पात्रों से उद्योग व सेवा के आवेदन मांगे जा रहे हैं। अब इच्छुक लोग घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2016-17 के अंर्तगत उद्योग व सेवा क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना किए जाने के लिए लोन दिया जा रहा है। इसके लिए पात्र उद्यमियों से ऋण के लिए आवेदन मांगे हैं। अभी तक इस योजना में आवेदन करने के लिए लोगों को उद्योग केंद्र कार्यालय में जाकर आवेदन प्राप्त करना होता था। तीन पेज के इस फार्म को भरकर कार्यालय में जमा करना होता था। इस फार्म को भरना काफी मुश्किल हो रहा था। अब लोग आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आनलाइन आवेदन में मात्र एक पेज का फार्म होगा।
जिसके पात्र व्यक्ति को आधार नंबर, खाता का विवरण, लगाई जाने वाली मशीनों के नाम व उनके मूल्य का विवरण देना होगा। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक एवं महिला उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापना पर 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपादान की व्यवस्था है। सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र के लिए 15 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था होगी। इसमें निर्माण क्षेत्र के लिए 25, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये लोन की व्यवस्था है।
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त एसके मिश्रा ने बताया कि इसके लिए 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है। आनलाइन आवेदन में आधार कार्ड नंबर, आवेदक का नाम, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, पता मय मोबाइल नंबर सहित, जहां यूनिट लगानी है उसका पता, लोन की जरूरत आदि का पूरा विवरण देना होगा। आवेदन मिलने के बाद विभागीय अधिकारी जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे।
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Official Website- www.gazabmedia.com
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2016-17 के अंर्तगत उद्योग व सेवा क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना किए जाने के लिए लोन दिया जा रहा है। इसके लिए पात्र उद्यमियों से ऋण के लिए आवेदन मांगे हैं। अभी तक इस योजना में आवेदन करने के लिए लोगों को उद्योग केंद्र कार्यालय में जाकर आवेदन प्राप्त करना होता था। तीन पेज के इस फार्म को भरकर कार्यालय में जमा करना होता था। इस फार्म को भरना काफी मुश्किल हो रहा था। अब लोग आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आनलाइन आवेदन में मात्र एक पेज का फार्म होगा।
जिसके पात्र व्यक्ति को आधार नंबर, खाता का विवरण, लगाई जाने वाली मशीनों के नाम व उनके मूल्य का विवरण देना होगा। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक एवं महिला उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापना पर 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपादान की व्यवस्था है। सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र के लिए 15 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था होगी। इसमें निर्माण क्षेत्र के लिए 25, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये लोन की व्यवस्था है।
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त एसके मिश्रा ने बताया कि इसके लिए 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है। आनलाइन आवेदन में आधार कार्ड नंबर, आवेदक का नाम, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, पता मय मोबाइल नंबर सहित, जहां यूनिट लगानी है उसका पता, लोन की जरूरत आदि का पूरा विवरण देना होगा। आवेदन मिलने के बाद विभागीय अधिकारी जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे।
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